Move to Jagran APP

पति ने तीन लाख की खातिर दोस्त के हाथों बेच दी पत्नी , दोस्त ने किया ये हाल

एक पति ने पैसों की खातिर अपनी ही पत्नी को दोस्त के हाथों बेच दिया। उसके बाद पति का दोस्त उसका यौन शोषण करता रहा फिर बाद में उसे और लोगों के पास भी भेजने लगा।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 02 Dec 2016 11:26 AM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2016 10:40 PM (IST)
पति ने तीन लाख की खातिर दोस्त के हाथों बेच दी पत्नी , दोस्त ने किया ये हाल

पूर्वी चंपारण [जेएनएन]। एक व्यक्ति ने पैसे की खातिर अपनी ही पत्नी को दोस्त के हाथों बेच डाला। दोस्त ने पहले तो उसका यौन शोषण किया फिर बाद में उसने उसे और दोस्तों को घर बुलाकर उनके सामने पेश करने लगा। इस दौरान वह उसे बेहोश कर दिया करता था।

loksabha election banner

द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने पत्नी को प्रताडि़त कर दोस्त के हाथ तीन लाख में बेेचने के मामले में पश्चिमी चंपारण जिले के पति ओमप्रकाश शर्मा को सात वर्षो के सश्रम कारावास, 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। यह राशि पीडि़ता को देय होगी।

दोषी पति को 28 नवंबर को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन, उसका दोस्त गुजरात निवासी रोहित अग्रवाल फरार हो गया। हालांकि, पति को उसी दिन दोषी माना गया। साथ ही बंध पत्र खंडित कर उसे कारागार भेज दिया। जबकि, आरोपी दोस्त का वाद पृथक कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

यह है मामला

रक्सौल की पीडि़ता ने पति पश्चिमी चंपारण के शिकारगंज (नरकटियागंज) थाना क्षेत्र के पुराना धर्मशाला रोड निवासी पति ओमप्रकाश शर्मा और उसके दोस्त गुजरात के बिंडोली (सूरत) के उदना थाने के रानी पार्क निवासी रोहित अग्रवाल पर कोर्ट में परिवाद दायर किया।

इसके मद्देनजर रक्सौल थाने में कांड (86/2013) दर्ज किया गया। महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी शादी 9 दिसंबर 2002 को हुई थी। पति दहेज के लिए प्रताडि़त करता रहा और अंत में बेच दिया। सूरत में नौकरी मिलने के बहाने ले गया और स्टेशन पर अकेली छोड़ पुत्र को लेकर भाग निकला। उसका दोस्त रोहित महानगरों में घुमाता रहा। कहा कि उसने तीन लाख में उसे खरीदा है।

पढ़ें - वरीय अधिकारी ने महिला अधिकारी का यौन शोषण कर बनाया वीडियो, गया जेल

इस दौरान रोहित ने हवस का शिकार बनाया। फिर दोस्तों को परोसता रहा। वह पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी तो बेहोश कर देता था। किसी तरह वह कानपुर से भागी और इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया था।

पढ़ें - पटना में बीच चौराहे पर पति-पत्नी और वो के बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा

पेश किए गए आठ गवाह

सत्रवाद (862/2013) के विचारण के दौरान सहायक लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र दूबे ने आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया व मजबूती से अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला के पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.