Move to Jagran APP

जानलेवा हमले में तीन को सात साल की सजा

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 02:32 AM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 02:32 AM (IST)
जानलेवा हमले में तीन को सात साल की सजा

बेतिया, संवाद सहयोगी : जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र मिश्रा ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है। सुनाये गये फैसले में न्यायाधीश ने अशोक महतो, शिवनाथ महतो,प्यारे लाल महतो को भारतीय दण्ड विधान की धारा 307 में सात साल के कारावास की सजा मुकर्रर की है। जबकि अभियुक्त अशोक महतो को न्यायाधीश ने 27 आ‌र्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी है। साथ-साथ पांच हजार जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कांड के सूचक बैरिया थाना के तधवानंद निवासी भुखल महतो है। अभियुक्तों के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा था। 27 नवम्बर 98 को भुखल महतो बाजार करने पखनाहा गया था। संध्या सात बजे घर लौटने के क्रम में वह जैसे ही हरिदेव महतो के बासवारी के पास पहुंचा तभी पहले से घात लगाकर बैठे अभियुक्तों ने उसे घेर लिया। इसी बीच शिवनाथ महतो व प्यारेलाल महतो ने अशोक महतो को जान से मार देने के लिए उकसाया। दोनों के सह पर अशोक महतो ने भुखल के दोनो जांघों व कमर के नीचे गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मौके पर पहुंची बैरिया पुलिस ने भुखल महतो के फर्द बयान पर कांड संख्या 138/98 दर्ज कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.