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हत्या के मामले में पांच दोषी करार

हाजीपुर।: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी ने करीब साढ़े पंद्रह वर्ष पूर्व बा

By Edited By: Published: Thu, 26 May 2016 03:19 AM (IST)Updated: Thu, 26 May 2016 03:19 AM (IST)
हत्या के मामले में पांच दोषी करार

हाजीपुर।: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी ने करीब साढ़े पंद्रह वर्ष पूर्व बाप-बेटा को मारपीट कर जख्मी करने के बाद पिता की हुई मौत के मामले में पांच लोगों को बुधवार को दोषी करार दिया। जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के व्यासचक गांव के संजय कुमार की भतीजी की टोपी गायब होने के संबंध में पूछताछ किए जाने के आक्रोशित गांव के ही नागेश्वर ¨सह, ¨बदु ¨सह, दिनेश ¨सह, रविकांत कुमार, प्रेम कांत कुमार, सोनु कुमार, मुकेश कुमार, मोनू कुमार, रामजी ¨सह, लक्ष्मण ¨सह, कुवंर ¨सह तथा राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ¨सह ने संजय कुमार को अपने भतीजा उदय प्रताप के साथ गोरौल बाजार से घर लौटने के दौरान नागेश्वर ¨सह के घर के निकट इन लोगों ने घेर कर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस बीच जब संजय ¨सह के पिता चतुर्भुज ¨सह बचाने आए तो उन्हें भी मारपीट कर इन लोगों ने जख्मी कर दिया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने इन दोनों पिता-पुत्र को इलाज हेतु सदर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान चतुर्भुज ¨सह की मौत हो गयी थी।

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इस घटना को लेकर संजय ¨सह के ब्यान पर गोरौल थाना में कांड संख्या 261 वर्ष 2006 भादवि की धारा 341, 323, 324, 307, 447, 435, 487, 147, 148, 149 दर्ज की गयी थी। चतुर्भुज ¨सह की मौत के बाद इसमें भादवि की धारा 302 जुड़ गया। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को आरोप मुक्त करते हुए नागेश्वर ¨सह, रामजी ¨सह, दिनेश ¨सह, रविकांत ¨सह, ¨बदु ¨सह, लक्ष्मण ¨सह, राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ¨सह, मुकेश कुमार तथा प्रेम कांत के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले में मुकेश कुमार तथा प्रेम कांत ¨सह के विरूद्ध अलग से बाल न्यायालय में विचारण चल रहा है। वहीं लक्ष्मण ¨सह तथा राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ¨सह को न्यायालय से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसी मामले में लोक अभियोजक विरेंद्र नारायण ¨सह के निर्देशन में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामनाथ शर्मा एवं मुकुल कुमार द्वारा साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद नागेश्वर ¨सह, रामजी ¨सह, दिनेश ¨सह, रवि कांत ¨सह एवं ¨बदु ¨सह को बुधवार को भादवि की धारा 302, 307 एवं 149 के तहत दोषी करार दिया गया।


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