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मोबाइल वापस नहीं को ले 17690 रुपए जुर्माना

वैशाली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीके शर्मा ने नया खराब मोबाइल को बदलने के नाम पर जमा क

By Edited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 10:45 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 10:45 PM (IST)
मोबाइल वापस नहीं को ले 17690 रुपए जुर्माना

वैशाली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीके शर्मा ने नया खराब मोबाइल को बदलने के नाम पर जमा करा कर मोबाइल वापस नहीं करने के मामले में दुकानदार को 17690 रुपए पीड़ित को भुगतान करने का आदेश मंगलवार को दिया। एक माह के अंदर अगर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया।

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जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के घोसवर गांव के सुरेन्द्र रजक ने हाजीपुर के जेजे मोबाइल नामक दुकान से 2690 रुपए में कार्बन कंपनी का मोबाइल वर्ष 2013 के 29 मार्च को खरीदा था। वह मोबाइल उसी दिन खराब हो गया। दुकानदार ने मोबाइल को बनाने के लिए हाजीपुर स्थित हेलो इंडिया सर्विस सेंटर में भेज दिया। फिर भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ तो दुकानदार से शिकायत की।

दुकानदार ने उसे पटना के डाकबंगला चौराहा पर स्थित सर्विस सेंटर में भेज दिया। किन्तु वहां भी मोबाइल ठीक नहीं हो सका। लौट कर उसने जेजे मोबाइल के संचालक को मोबाइल बदलने की बात कही तो दुकानदार ने मोबाइल जमा करा लिया और कहा कि कंपनी से मोबाइल बदलकर आ जाएगा तो आपको सूचित करेंगे, लेने आ जाएंगे। किन्तु उक्त मोबाइल के बदले न तो दुकानदार ने न तो दूसरी मोबाइल दी और न ही पुराने मोबाइल को वापस किया।

इस मामले में सुरेन्द्र रजक ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया। इस मामले में फोरम ने बार-बार दुकानदार एवं सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किया किन्तु इसमें कोई पक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अंतत: जिला उपभोक्ता फोरम ने जेजे मोबाइल नामक दुकानदार को मोबाइल की कीमत 2690 रुपए तथा मानसिक प्रताड़ना एवं वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपए सहित 17960 रुपये पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया। उक्त राशि अगर एक महीने के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो 15 प्रतिशत ब्याज जोड़कर भुगतान करने का आदेश दिया।


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