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दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सजा

हाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बेनी माधव पांडेय ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को

By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 06:09 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 07:06 PM (IST)
दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की सजा

हाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बेनी माधव पांडेय ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई। जानकारी के अनुसार वैशाली थाना क्षेत्र के चकअहलाद गांव के गोपाल पंडित की पुत्री विभा कुमारी की शादी वैशाली थाना क्षेत्र के ही शिवशंकर पंडित के पुत्र आमोद पंडित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विभा कुमारी के दहेज में मायके से पांच लाख रुपया लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। वर्ष 2013 के 11 जनवरी को दहेज के खातिर प्रताड़ित कर पति आमोद पंडित, श्वसुर शिवशंकर पंडित, गोतनी तेतरी देवी, पूनम देवी, भैंसूर प्रमोद पंडित तथा विनोद पंडित ने मिल कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

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इस घटना को लेकर मृतका के पिता गोपाल पंडित ने वैशाली थाना में भादवि की धारा 304बी तथा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में चिकित्सक सहित 13 साक्षियों का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण सहायक लोक अभियोजक मुंशी लाल महतो तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट में कराई। इस मामले में आमोद पंडित को धारा 304बी तथा 34 के तहत दोषी करार देने के पश्चात शुक्रवार को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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