हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास, पचास हजार अर्थदंड
संवाद सहयोगी, हाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन ने युवक की हत्या मामले में दोष सिद्ध अभि
संवाद सहयोगी, हाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन ने युवक की हत्या मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक को घेरकर अभियुक्त कुछ दूर घसीट ले जाने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के खलकबेग गांव के राम विलास राय का बेटा पप्पू राय मोटरसाइकिल से वर्ष 2011 के 16 जून को जा रहा था। इसी दौरान खलकबेग चौरसिया के निकट गांव के ही कमल राय तथा प्रमोद राय साढ़े चार बजे शाम में उसकी मोटरसाइकिल घेरकर उसे मोटरसाइकिल से जबरन घसीटते हुए कुछ दूरी तक पीटते ले गए। उसके बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता राम विलास राय ने इस घटना की प्राथमिकी सदर थाना कांड संख्या 189/11 भादवि की धारा 302 एवं 34 अंतर्गत दर्ज करायी। इस मामले में कमल राय तथा प्रमोद राय नामजद अभियुक्त बनाये गये थे। इसमें से प्रमोद राय को फरार घोषित कर दिया। शेष बचे एकमात्र अभियुक्त कमल राय को भादवि की धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। उक्त अर्थदंड की राशि को मृतक के वारिसानों को दिये जाने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पत्र से लोक अभियोजक हरिहर प्रसाद सिंह तथा कुमार राकेश एवं बचाव पक्ष की ओर से श्याम बाबू राय ने बहस में हिस्सा लिया।