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अधिकार के प्रति महिलाओं को जागरूक होना जरूरी

सुपौल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विधिक सहा

By Edited By: Published: Sun, 25 Sep 2016 05:54 PM (IST)Updated: Sun, 25 Sep 2016 05:54 PM (IST)
अधिकार के प्रति महिलाओं को जागरूक होना जरूरी

सुपौल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विधिक सहायता केन्द्र त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत योगियाचाही गांव में पारा विधिक कार्यकर्ता की अध्यक्षता में महिला अधिकार विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। पारा विधिक कार्यकर्ता हेमलता पांडे ने महिला अधिकार पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अधिकार दिये गये हैं। किन्तु जानकारी के अभाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाती। ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी का अभाव रहता है। महिलाएं जागरूक हो और अपने अधिकार का पूर्ण लाभ ले सके। यही शिविर की उपलब्धता होगी। बोली कि भारतीय कानून द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। इसमें सामान्य वेतन का अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार, रात में गिरफ्तारी न होने का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार आदि प्रमुख है। शिविर में त्रिलोक कुमार, राजेन्द्र सरदार, प्रो. जीवन राम, ललिता देवी आदि ने भी अपने-अपने विचार रखे। मौके पर महिलाओं ने अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने का संकल्प लिया।


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