नगरपालिका चुनाव : आरक्षण रोस्टर का होगा पुनर्गठन
सुपौल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तरह नगरपालिका आम चुनाव 2017 के लिए आरक्षण रोस्टर में परिवर्तन किया
सुपौल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तरह नगरपालिका आम चुनाव 2017 के लिए आरक्षण रोस्टर में परिवर्तन किया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्राधीन वार्डो को आरक्षित करने का आधार वर्ष 2011 के जनसंख्या माना जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका को स्पष्ट दिशा-निर्देश दे चुका है तथा जिले के अंदर सभी नगरपालिका अंतर्गत वार्डो का आरक्षण रोस्टर हर हाल में 14 नवंबर तक आयोग के पास अनुमोदन हेतु भेजने को कहा गया है।
इन वर्गो को मिलेगा आरक्षण का लाभ
आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आरक्षण संबंधित भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा है कि नगरपालिका चुनाव में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों को ही मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड में तथा नगरपालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जबकि पिछड़ा वर्गो के कुछ सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जबकि पिछड़ा वर्गो के लिए कुछ सीटों का अधिकतम बीस प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाएगा। जबकि इन तीनों जाति को मिला कर कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक सीटों को आरक्षण कोटि में नहीं रखा जाएगा। बांकी शेष बचे सीट अनारक्षित कोटि का माना जाएगा।
महिलाओं के लिए होगा 50 फीसदी सीट आरक्षित
आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों कोटि की महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाएंगे। अर्थात अनुसूचित जाति कोटि में से पचास प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति सीटों से पचास प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के सीटों में से पचास प्रतिशत तथा अनारक्षित श्रेणी के कुल सीटों में से पचास प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे।
आयोग ने आरक्षण में जारी किये शर्त
नगरपालिका क्षेत्रों में आरक्षण पुनर्गठन के लिए आयोग ने कई शर्ते रखी है। जारी निर्देश में कहा गया है कि जो नगरपालिकाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित एवं आवंटित की गई है। वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाएंगे। कहा गया है कि जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो वार्ड का आवंटन चक्रानुक्रम में किया जाए। साथ ही अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। जो वार्ड 2007 के निर्वाचन में किसी कोटि के लिए आरक्षित था तो 2017 के चुनाव में यह वार्ड उन कोटि के लिए आरक्षित नहीं होगा। बल्कि जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले के लिए आरक्षित किये जाएगा।