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श्रमिकों को दी अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी

सिवान। दारौदा प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन परिसर में सोमवार को श्रमिक प्रशिक्षण शिविर आ

By Edited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 03:07 AM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 03:07 AM (IST)
श्रमिकों को दी अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी

सिवान। दारौदा प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन परिसर में सोमवार को श्रमिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जगमोहन लाल माझी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर योजना दुर्घटना बीमा योजना, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य योजना, कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। कहा गया कि पंजीकरण कराने के लिए मजदूरों को सक्रिय होना चाहिए। कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, जिसके मुताबिक अकुशल मजदूर को प्रतिदिन 206 रुपये, अ‌र्द्धकुशल 215, कुशल 262, अतिकुशल 319 एवं पर्यवेक्षक या लिपिक को 5912 प्रति माह न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कायोर् के लिए 197, ट्रैक्टर चालक एव पंप ऑपरेटर को 7103 प्रतिमाह, यह दर एक दिन में आठ घटे की कार्यावधि, अगर आठ घटे से अधिक कार्य करता है तो उसे ओवरटाइम के लिए दोगुनी दर से मजदूरों को भुगतान करना पडे़गा। अगर कोई निर्धारित दर से भुगतान मजदूरों को नहीं करते तो इसकी शिकायत श्रम अधीक्षक सिवान या प्रखंड के अधिकारी के पास करें। वक्ताओं ने कहा कि बीमा योजना का लाभ सभी मजदूरों को मिलेगा। इसके तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख, स्वाभाविक मृत्यु होने पर तीस हजार रुपये तक दिए जाएंगे। प्रशिक्षण में वशिष्ठ साह, दिवाकर प्रसाद, अनिल कुमार शर्मा, रणविजय कुमार, हरेंद्र राम आदि सैकड़ों श्रमिक शामिल थे।


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