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आ‌र्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा

सिवान। एसीजेएम 9 संतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को रंगे हाथ लोडेड हथियार के साथ गिर

By Edited By: Published: Thu, 28 Apr 2016 07:18 PM (IST)Updated: Thu, 28 Apr 2016 07:18 PM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा

सिवान। एसीजेएम 9 संतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को रंगे हाथ लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले एपीओ विजय कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त देवेंद्र यादव को आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत तीन साल सश्रम कारावास तथा दो हजार का आर्थिक दंड दिया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दरौली थाना के तत्कालीन प्रभारी समर्थ कुमार ने 2 अप्रैल 2013 को कुम्हाटी गाव के पोखरा पर दो संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख एक अपराधी भाग निकला पर दूसरा पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधी थाना फुलवरिया गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से लोडेड कट्टा बरामद किया था।

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फोरम ने क्लेम राशि भुगतान का दिया आदेश

सेवा में त्रुटि की शिकायत को सही पाकर फोरम ने नेसनल इंश्योरेंस कम्पनी को क्लेम राशि भुगतान करने का आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डरैली मठिया निवासी ऋषि कुमार सिंह ने अपनी हीरो पैसन बाइक दुर्घटना को ले नेशनल इनश्योरेन्स कंपनी पर नुकसानी भुगतान का दावा ठोका। कंपनी द्वारा भुगतान में आना कानी करने पर फोरम में शिकायत दर्ज कराया। शिकायत को सही पाकर फोरम ने क्लेम राशि 45 हजार भुगतान करने का आदेश दिया है।


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