हत्या मामले में 7 लोगों को आजीवन कारावास
जासं, सिवान : बछड़े के फसल चरने को लेकर हुए विवाद एवं हत्या से जुड़े मामल में तदर्थ अपर जिला न्यायाधीश
जासं, सिवान : बछड़े के फसल चरने को लेकर हुए विवाद एवं हत्या से जुड़े मामल में तदर्थ अपर जिला न्यायाधीश तृतीय सुभाष चन्द्र की अदालत ने मंगलवार को इस मामले में नामजद दरौली थाना क्षेत्र के भिटौली गांव के सात लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है।
अभियोजन की ओर से बहस करने वाले पीपी हरेन्द्र सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने सात अभियुक्तों गुलाब राम, मुन्नी राम, केशव राम, तूफानी राम, विनोद राम, कमलेश राम, राजेश राम को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 307 के अंतर्गत सात-सात वर्ष के सजा के अलावे उपरोक्त धाराओं में दस-दस हजार एवं पांच-पांच हजार का आर्थिक दंड भी दिया है। आर्थिक दंड की राशि बतौर मुआवजा मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन से छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक दरौली थाना क्षेत्र के भिटौली गांव निवासी मुन्नी राम के बछड़े ने 2 अगस्त 2011 को गांव के सुग्रीम भगत की फसल चर लिया था। इसी को लेकर विवाद के बाद मारपीट हुई। अगले दिन 3 अगस्त 2011 को जब सुग्रीम भगत अपने भाई बलिराम भगत और बेटी गुड़िया के साथ धान के खेत में था तो अभियुक्तों ने हरवे-हथियार से लैस होकर उनपर हमला बोल दिया। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान सुग्रीम भगत की मौत हो गई। उसके भाई बलिराम के बयान पर दरौली थाना में दस अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी कांड संख्या 89/011 दर्ज की गई। दो अन्य अभियुक्तों मुस्ताक अहमद एवं सर्फुद्दीन के विरुद्ध मामला अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में चल रहा है जबकि धर्मेद्र का मामला अभी किशोर न्यायालय में चल रहा है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस अधिवक्ता मन्नान खां ने की।