नहीं आया बीसीएनएल का कॉल डिटेल, सुनवाई जारी
जासं, सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत ने गुरुवार को तेजाब कांड की सुनवाई की। इस दौरान बीएसएनए
जासं, सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत ने गुरुवार को तेजाब कांड की सुनवाई की। इस दौरान बीएसएनएल की ओर से वांछित कॉल डिटेल अदालत को नहीं मिल पाया। पांच दिन की निर्धारित समयावधि खत्म होने में कुछ समय बाकी रहने के कारण अदालत ने इस मामले में कोई दूसरा आदेश पारित नहीं किया। इससे पूर्व इस मामले में विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह एवं सहयोगी अधिवक्ता रघुवर सिंह ने पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के वार्ड से बरामद मोबाइल को अभिलेख पर साक्ष्य के रूप में चिह्नित करने का आवेदन दिया। अभियोजन ने इस संदर्भ में प्रमाण स्वरूप मोबाइल बरामदगी से जुड़े प्रकरण सीटू 62/10 एवं सीटू 67/13 की अभिप्रमाणित प्रतियां भी अदालत के सामने रखीं। पूरे प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि तय कर दी।
बताते चलें कि शहर के व्यवसायी चन्द्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो पुत्रों के अपहरण सह हत्या मामले में उनका सबसे बड़ा पुत्र राजीव रौशन उर्फ राजेश चश्मदीद गवाह था। उसने इस मामले में अपनी गवाही में पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन पर उसके फोन पर बीएसएनएल के नंबर से धमकी देने की बात कही थी। बाद में उसकी भी हत्या हो गई।