Move to Jagran APP

गोपालगंज की युवती के मामले में चार्जशीट पेश

जासं, सिवान : गोपालगंज की युवती के दोबारा अपहरण के चर्चित मालमे में पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त राजेंद

By Edited By: Published: Sat, 20 Dec 2014 11:25 AM (IST)Updated: Sat, 20 Dec 2014 11:25 AM (IST)
गोपालगंज की युवती के मामले में चार्जशीट पेश

जासं, सिवान : गोपालगंज की युवती के दोबारा अपहरण के चर्चित मालमे में पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त राजेंद्र पटेल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र सौंप दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के लक्ष्मीपुर आंदर ढाला से दूसरी बार अपहृत छात्रा का अपहरण 10 सितंबर को कर लिया गया था जिसकी प्राथमिकी छात्रा की मां प्रभावती देवी द्वारा दो दिन बाद नगर थाने में दर्ज कराई गई जिसमें मांझागढ़ थाना के छितौली निवासी राजेन्द्र पटेल के साथ युवती के निकट संबंधी अजय व पप्पू श्रीवास्तव के साथ हरखौली निवासी अपने भाई के सास बिंदु देवी को नामजद किया था। बाद में उक्त मामले में पुलिस ने राजेन्द्र पटेल को 21 सितंबर को पकड़कर जेल भेज दिया था। वहीं अपहृत छात्रा बेहोशी के हालत में 1 नवंबर को देवरिया रेलवे परिसर से बरामद हुई। जहां तीन नवंबर तक इलाज कराने के बाद देवरिया जिला चिकित्सालय ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया लेकिन वह इस मामले के अनुसंधानकर्ता राजपत कुमार व परिजनों के साथ सिवान लौट आई। बाद में वह इलाज के लिए पटना चली गई। वहीं से आकर उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में बयान दिया जिसमें घटना के छह दिन पूर्व राजेन्द्र पटेल द्वारा मुकदमा उठाने की धमकी और अन्य दो रिश्तेदारों द्वारा अपहरण कर ले जाने की बात कही। उसने दावा किया कि कई जगह रखने के बाद उसे दिल्ली में बेचे जाने की भी तैयारी थी। बाद में अनुसंधानकर्ता ने घटनास्थल के लक्ष्मीपुर मुहल्ले के निर्मला देवी, बच्ची देवी का बयान लिया जिसमें सुनी सुनाई बातों का समर्थन किया। वहीं उदय प्रकाश सिंह ने घटना के दूसरे दिन 11 की रात मां-बहन व भाई को अपने घर में रखने की बात कहते हुए अपहरण की बात का समर्थन किया है। उधर छात्रा के ग्रामीण भोला मियां के बयान में पट्टीदारों से विवाद व राजेन्द्र पटेल को एक मामले में गवाह बताया है। अनुसंधानकर्ता ने घटना को सत्य करार देते हुए अन्य पर अनुसंधान जारी रखने की बात कही है। बताते हैं कि उक्त मामले में किसी भी वरीय अधिकारी का पर्यवेक्षण अंकित नहीं किया गया है और न ही स्वतंत्र साक्षियों का बयान ही दर्शाया गया है। पुलिस ने राजेंद्र पटेल के पक्ष का भी चार्जशीाट में उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र पटेल की जमानत याचिका जिला व सत्र न्यायाधीश के यहां लंबित है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.