जानलेवा हमले के दोषी को दो साल की सजा
जासं, सिवान : त्वरित न्यायालय तृतीय सह अपर जिला न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह (द्वितीय) की अदालत ने गुरु
जासं, सिवान : त्वरित न्यायालय तृतीय सह अपर जिला न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह (द्वितीय) की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के एकमात्र अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। सहायक लोक अभियोजक रघुवर प्रसाद सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त हजरत अली को भादवि की धारा 324 के अंतर्गत दो साल सश्रम कारावास की सजा दी है। बड़हरिया थानान्तर्गत तेतहली निवासी व कांड का सूचक नागेन्द्र कुमार 18 फरवरी, 99 को सुबह अपनी पान की गुमटी में बैठा था। इसी बीच उसी का ग्रामीण हजरत अली दुकान में सिगरेट लेकर पीने लगा। पैसा मांगने पर विवाद हो गया जिसपर अली ने सुपारी काटने वाली फसली से उसके गर्दन पर वार कर दिया। उक्त घटना को ले सूचक नागेन्द्र के बयान पर बड़हरिया थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 24/99 दर्ज की गई है।