सूची में गलत ढंग से नाम जोड़कर ले ली सरकारी राहत की राशि
सुसंगत धारा के अंतर्गत स्थानीय थाना में वार्ड सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सीतामढ़ी। जनप्रतिनिधियों द्वारा बाढ़ प्रभावित पीड़ितों की गलत सूची बनाकर पुत्र एवं पुत्रवधू को एक साथ सरकारी लाभ पहुंचाने को लेकर वरीय पदाधिकारी के आदेश पर सीओ अजय कुमार ठाकुर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के अध्याय 10 की धारा 52 एवं अन्य सुसंगत धारा के अंतर्गत स्थानीय थाना में वार्ड सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला मदनपुर पंचायत अंतर्गत ढांगर गांव निवासी सह वार्ड संख्या नौ के वार्ड सदस्य तलेवरी देवी पति कपलेश्वर पासवान का है। सीओ द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उन्होंने उल्लेख किया है की क्षेत्र में विगत माह आई बाढ़ के मद्देनजर बाढ़ प्रभावितों के बीच छह हजार रुपये भुगतान किया जाना था। इसी के तहद वार्ड संख्या नौ के सदस्य तलेवरी देवी जो कि पंचायत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सदस्य होने के बाबजूद नियम की अनदेखी कर पुत्र श्यामबाबू पासवान तथा पुत्र वधू सुवधि देवी का नाम सूची में जोड़कर बैंक खाते से अगल अगल छह छह हजार रुपये प्राप्त कर लिया। जो नियमाकुल नही होने के साथ साथ पद का दुरुपयोग है। गलत सूची को लेकर वार्ड सदस्य पर हुई प्राथमिकी से क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों में हड़कंप है। अगर सूत्रों की माने तो क्षेत्र के अधिकांश वार्डो में खास खास लोगों को सरकारी राहत का लाभ पहुंचाने को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा गलत नाम सूची में जोड़कर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में गिसारा के शिक्षक संतोष कुमार ने बेलसंड एसडीओ को आवेदन देकर कठौर के वार्ड 11 में गलत सूची होने का खुलासा किया था।बेलसंड एसडीओ सुधीर कुमार ने कहा कि बाढ़ से अप्रभावित लोगों की गलत सूची बनाने वाले अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सदस्य व फर्जी ढंग से रिलीफ प्राप्त करने वाले व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।