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अवैध हथियार बरामदगी में दो वर्ष की सजा

एसीेजेएम सप्तम ज्योति कुमारी ने अवैध देसी पिस्तौल रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 01:46 AM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 01:46 AM (IST)
अवैध हथियार बरामदगी में दो वर्ष की सजा
अवैध हथियार बरामदगी में दो वर्ष की सजा

सीतामढ़ी। एसीेजेएम सप्तम ज्योति कुमारी ने अवैध देसी पिस्तौल रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला इंदल कुमार कन्हौली थाना के इंदरवा गांव का निवासी है। इंदल पर न्यायालय द्वारा दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर इंदल को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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बताते चलें कि वर्ष 1997 में ही सोनबरसा के झीम नदी पर मेला लगा हुआ था। मेले में तैनात पुलिस बल को देखकर इंदल भागने लगा, तब पुलिस ने घेराबंदी कर उसे खदेड़कर पकड़ा था। इंदल के पास से एक अवैध देसी पिस्तौल एवं एक कारतूस बरामद हुए थे। तत्कालीन सोनबरसा थानाध्यक्ष ने इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


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