ट्रैक्टर मालिक होंगे अर्थदंड से मुक्त
By Edited By: Published: Sat, 19 Apr 2014 08:16 PM (IST)Updated: Sat, 19 Apr 2014 08:16 PM (IST)
जासं, सीतामढ़ी : व्यवसायिक व कृषि काय में उपयोग होने वाले अनिबंधित व कर प्रमादी ट्रैक्टर व ट्रेलर मालिकों को अर्थदंड से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यवसायिक व कृषि कार्य में प्रयुक्त कर प्रमादी अथवा अनिबंधित टैक्टर व ट्रेलर के वाहन मालिकों का बकाया अर्थदंड माफ किया जाएगा। इसके लिए ट्रैक्टर मालिक को एक मुश्त 8 हजार व टेलर मालिक को एक मुश्त 10 हजार जमा करने होंगे। बताया कि यह योजना अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
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