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मतदाता सूची में संशोधन के लिए 28 तक की मोहल्लत

शेखपुरा। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में संशोधन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन लेने

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Feb 2017 03:07 AM (IST)Updated: Mon, 27 Feb 2017 03:07 AM (IST)
मतदाता सूची में संशोधन के लिए 28 तक की मोहल्लत
मतदाता सूची में संशोधन के लिए 28 तक की मोहल्लत

शेखपुरा। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में संशोधन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन लेने को अंतिम तिथि तय की गई है। लोगों को दावा आपत्ति के लिए 28 फरवरी तक एसडीओ, बीडीओ के कार्यालय में अपना आवेदन जमा कराने का प्रावधन तय किया गया है। इसके लिए आवेदकों को विहित प्रपत्र की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। आवेदक एक आवेदन देकर भी अपने मतदाता सूची का संशोधन करा सकेंगे। ऐसा ही प्रावधान तय कर दिया गया है। इस बाबत एसडीओ सुबोध कुमार ने बताया कि दावा आपत्ति का निपटारा आगामी 7 मार्च तक हर हाल में कर लेने की आवश्यक तैयारी की गई है। बताया गया है कि नगर निकाय के कई वार्ड क्षेत्रों में मतदाताओें का नाम इस वार्ड क्षेत्र से उस वार्ड में अंकित हो गया है। या फिर नाम, पता, पिता, ¨लग आदि कई मामले में गलत अंकित हो गया है। कहा तो इतना तक जा रहा है कि कई वार्डों में अपनी जीत सुनिश्चित करने तथा कराने के लिए मतदाता सूची में भारी उलट-पुलट भी कराया गया है। ऐसे तिकड़मों को ध्वस्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फरमान जारी कर सभी जिलों को अगाह कर दिया है। बताया गया कि नगर निकाय चुनाव में यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी सुधार नहीं हुए तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है।


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