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मारपीट करने वाले किशोर को बागवानी करने की सजा

शेखपुरा। जिला के किशोर न्याय परिषद् ने दो किशोरों को एक महीने तक बागवानी करने का सजा सुनाया है। यह स

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jun 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jun 2017 03:01 AM (IST)
मारपीट करने वाले किशोर को बागवानी करने की सजा
मारपीट करने वाले किशोर को बागवानी करने की सजा

शेखपुरा। जिला के किशोर न्याय परिषद् ने दो किशोरों को एक महीने तक बागवानी करने का सजा सुनाया है। यह सजा शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी जिगर शाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने सुनाई है। दोनों किशोर भाई हैं। इनपर अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करने का आरोप था। किशोर न्यायालय में मामले की सुनवाई के तहत दोनों किशोर भाईयों को दोषी ठहराया गया है तथा इसी दोष को लेकर एक महीने तक संयुक्त रूप से दोनों को बागवानी करने की सजा की गई है। इस बाबत जानकारी में बताया गया कि मारपीट के दोषी ठहराये गए दोनों भाईयों को शेखपुरा के जिला न्यायालय परिसर में बने न्याय वाटिका में संयुक्त रूप से एक महीने तक पेड़-पौधों की देख-भाल करने की सजा दी गई है। किसी तरह के आरोप के आरोपी को इस तरह की यह अनूठी सजा सुनाई गई है। बताया गया कि यह मामला जिला के बरबीघा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।


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