पेज वन : तत्कालीन थानाध्यक्ष को एक साल सश्रम कारावास
जासं,शिवहर : अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश संपूर्णानंद तिवारी ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्र
जासं,शिवहर : अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश संपूर्णानंद तिवारी ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पिपराही के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुंदन कुमार राम को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कुंदन फिलहाल वैशाली जिले में पदस्थापित हैं। कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनको तत्काल एक सप्ताह का समय दिया है। पिपराही थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कोर्ट में केस दायर किया था। आरोप लगाया था कि थानाध्यक्ष ने उसकी चचेरी बहन को हाजत में बंदकर दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में पीड़िता की ओर से चेतनारायण तिवारी व बचाव पक्ष की ओर से प्रभाशंकर नारायण सिंह व लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला
-अगस्त 2013 में पिपराही थाने के एक गांव में पट्टीदारों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने पीड़िता और उसके मां-बाप व भाई को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सीतामढ़ी कोर्ट में सबको प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने मां-बाप व भाई को जेल भेज दिया। जबकि पीड़िता को नाबालिग बता रिमांड होम, पटना भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने पीड़िता को पटना नहीं ले जाकर पिपराही थाने के हाजत में बंद कर दिया, जहां उसके साथ उक्त घटना हुई।