नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को सश्रम कारावास
सारण। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वाद विचारण के पश्चात दोषी पाकर अभियुक्त को मंगलवार को क
सारण। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वाद विचारण के पश्चात दोषी पाकर अभियुक्त को मंगलवार को कोर्ट ने दस वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा खुली अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने सुनाई। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सजा पाने वाला अभियुक्त गड़खा पासी टोला निवासी सुनील चौधरी है। गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म को लेकर गड़खा थाना कांड संख्या-37/09 से प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे नामजद किया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनकी बच्ची गांव में कहीं जा रही थी कि इस घटना को अंजाम दिया गया। न्यायाधीश ने वाद विचारण के पश्चात उसे दोषी करार दिया और दस वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा होगी। न्यायाधीश ने जमा की गयी राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने और शेष राशि सरकारी खाते में जमा करने का आदेश दिया।