दारोगा हत्या कांड में नहीं हुई गवाही
सारण। इसुआपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी की हत्या के मामले में मंगलवार को अभि
सारण। इसुआपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी की हत्या के मामले में मंगलवार को अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले का सत्र विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी की कोर्ट में किया जा रहा है। मंडल कारा से इसके दो आरोपियों विजय ¨सह और सोनू कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अन्य जमानत प्राप्त आरोपियों की ओर से समयावेदन दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में आगे की सुनवाई अब दो जनवरी को की जाएगी।
विदित हो कि इसुआपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी की अपराधियों ने गोली मारकर उस समय हत्या कर दी थी। जब वे बैंक कैश वैन लूट योजना की गुप्त सूचना मिलने पर गश्ती करते हुए श्यामकौड़िया रेलवे ढाला पहुंचे थे। इस सिलसिले में चौकीदार पुण्यकाल मांझी के पुत्र उपेन्द्र कुमार के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में इस मामले में कुख्यात चेक ¨सह के साथ अन्य की संलिप्तता सामने आई। चेक ¨सह गैंगवार में ढेर हो चुका है। वहीं अनुसंधान के पश्चात अप्राथमिकी आरोपी बनाते हुए रविरंजन ¨सह, लव, कुश, मुन्ना बाबा, गीता देवी, सोनू, विजय कुमार ¨सह आदि के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। इनमें से कई को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं अभी दो आरोपी जेल में ही है। मामले का दो सत्र वादों से इस कोर्ट में विचारण किया जा रहा है।