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बालू का अवैध भंडारण करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी

छपरा। बालू के अवैध तरीके से किए जा रहे उत्खनन, अवैध भंडारण एवं परिवहन पर जिला प्रशासन

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jul 2017 03:11 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jul 2017 03:11 AM (IST)
बालू का अवैध भंडारण करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
बालू का अवैध भंडारण करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी

छपरा। बालू के अवैध तरीके से किए जा रहे उत्खनन, अवैध भंडारण एवं परिवहन पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और बालू का अवैध तरीके से खनन एवं अवैध तरीके से भंडारण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही उसे जब्त करने का आदेश दिया।

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जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि बालू के भंडारण एवं परिवहन से संबंधित खनन विभाग राज्य सरकार के निर्देश का अक्षरश: पालन करें। जहां पर भी अवैध ढंग से बालू का भंडारण या परिवहन किया जा रहा है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। अवैध बालू भंडारण के लिए बालू घाटों के संचलन एवं भंडारण हेतु चयनित बंदोबस्तधारी में. ब्रॉडसन कोमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं स्थानीय उनके अभिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

डीएम ने सभी थाना प्रभारियों, सभी अंचल अधिकारियों, अनुमंडल अधिकारी सदर छपरा एवं सोनपुर, एसडीपीओ सदर को निर्देश दिया कि अवैध बालू के उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन तथा खनन कार्य में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इसकी एक प्रति आर्थिक अपराध इकाई को भेजी जाए ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के चल अचल संपत्ति जब्त हो सके। डीएम ने बालू घाटों के किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं सरपंच को निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य होने के कारण ऐसे अवैध कार्यों में संलग्न बिना निबंधन वाले नावों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका उल्लंघन करने वाले नागरिकों की सूचना संबंधित थाना को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने जिला खनिज विकास अधिकारी सह सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि बालू के कारोबार में लगे अनिबंधित नावों के नाविकों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करें। किसी भी परिस्थिति में अनिबंधित नावों पर बालू का परिचालन नहीं हो। अवैध बालू के परिवहन में संलिप्त नावों और वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुसूईया रण¨सह साहू ने सभी थानाध्यक्ष, एसडीपीओ सदर तथा सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में पांच बजे शाम से लेकर सुबह छह बजे तक नावों का परिचालन नहीं हो। एसपी ने कहा कि डोरीगंज स्थित चिरांद से आरा-छपरा पुल होते हुए छपरा शहर तक आने वाली सड़क पर प्रात: पांच बजे से रात्रि नौ बजे तक किसी भी परिस्थिति में ट्रकों का परिचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से जयप्रभा सेतु होते हुए तथा गोपालगंज से मलमलिया मुख्य मार्ग होते हुए छपरा तक आने वाली सड़क पर भी प्रात: पांच बजे से रात्रि नौ बजे तक किसी भी प्रकार का ट्रक का परिचालन नहीं हो।


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