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प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट का कड़ा रुख

छपरा। आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख करते हुए दिघवार

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 03:02 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 03:02 AM (IST)
प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट का कड़ा रुख
प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट का कड़ा रुख

छपरा। आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख करते हुए दिघवारा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कारण पृच्छा जारी करने का आदेश दिया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार दिघवारा थाना क्षेत्र के मानुपुर निवासी पन कुमारी देवी ने गांव के ही कामेश्वर प्रसाद सहित अन्य को आरोपित करते हुए परिवाद दर्ज कराया था। दर्ज परिवाद पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके लिए थानेदार को कोर्ट के आदेश पर स्मार पत्र भी भेजा गया था। बावजूद इसके प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर गुरुवार को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधेश्याम शुक्ल ने गंभीर रूख करते हुए दिघवारा थानेदार के विरुद्ध कारण पृच्छा जारी करने का आदेश दिया।


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