15 तक जीएसटी में जरूर करा लें पंजीयन, नहीं तो होगी कार्रवाई
सारण। सरकार के निर्देशानुसार वैट वाले सभी व्यवसायी 15 दिसंबर तक जीएसटी में अपना पंजीयन जरूर
सारण। सरकार के निर्देशानुसार वैट वाले सभी व्यवसायी 15 दिसंबर तक जीएसटी में अपना पंजीयन जरूर करा लें नहीं तो कार्रवाई होगी। पंजीयन को लेकर वाणिज्यकर के संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार ¨सह एवं अंचल प्रभारी शंकर शर्मा ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं एवं लेखापालों के साथ बैठक की,
जिसमें उक्त अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने वैट से जीएसटी में पंजीयन कराने का आदेश दिया है। इसके लिए 15 दिसंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन पंजीयन की गति काफी धीमी है। उक्त अधिकारियों ने पंजीयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी चर्चा की। अधिवक्ताओं तथा लेखापालों ने बताया कि इंटरनेट का सर्वर धीमा होने के कारण पंजीयन में विलंब हो रहा है। इस पर संयुक्त आयुक्त ने कहा कि इस अंचल कार्यालय में एक सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है, जहां व्यवसायी अपने सभी कागजात लेकर आएं और पंजीयन का कार्य करा लें। इसके लिए सहायता केन्द्र में सहायक आयुक्त मदन कुमार चौधरी एवं दो डाटा आपरेटरों को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 15 दिसंबर तक पंजीयन कराने की अंतिम तिथि है। इस तिथि तक सभी व्यवसायी अपना-अपना वैट से जीएसटी में पंजीयन अवश्य करा लें। नहीं तो इसके बाद सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है।