सारण के 36 पंचायत रोजगार सेवक बर्खास्त
छपरा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संविदा पर बहाल जिले के 36 पंचायत रोजगार से
छपरा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संविदा पर बहाल जिले के 36 पंचायत रोजगार सेवकों (पीआरएस) को शनिवार को बर्खास्त कर दिया गया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से मनरेगा कार्य ठप होने पर उपविकास आयुक्त राजीव वर्मा ने इन्हें बर्खास्त किया है।
बताया जाता है कि मनरेगा के तहत पंचायतों में संविदा पर बहाल पंचायत रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर मई के प्रथम सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इससे पंचायतों में मनरेगा का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले पंचायत रोजगार सेवकों को संविदामुक्त करने का आदेश जिलाधिकारी व उपविकास आयुक्त को दिया है। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में उपविकास आयुक्त राजीव वर्मा ने शनिवार को जिले के 36 पंचायत रोजगार सेवकों को बर्खास्त कर दिया। उपविकास आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि सभी 36 पंचायत रोजगार सेवकों को अनाधिकृत रूप से हड़ताल पर रहने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, शून्य मानव दिवस सृजित करने, सेवा शर्तो का उल्लंघन करने तथा मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से संविदामुक्त किया जाता है। उन्होंने संविदामुक्त पीआरएस को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर सभी अभिलेख इंदिरा आवास सहायक को देना सुनिश्चित करें।