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साले की हत्या करने वाले बहनोई को आजीवन कारावास

जासं, छपरा : साला की हत्या के मामले में वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने दोषी करार दिए गए बहनोई को

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 09:18 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 09:18 PM (IST)
साले की हत्या करने वाले बहनोई को आजीवन कारावास

जासं, छपरा : साला की हत्या के मामले में वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने दोषी करार दिए गए बहनोई को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने वाद विचार के पश्चात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इनई गांव के संजय सिंह को दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ नगर निवासी संतोष कुमार सिंह ने अपने भाई सुनिल कुमार सिंह की हत्या को ले मुफस्सिल थाना कांड सं.-122/13 से प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे नामजद किया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उसकी बहन रिंकू की शादी संजय कुमार सिंह के साथ 1992 में हुई थी। उसे दो लड़का और एक लड़की भी है। 20 मई 13 को रिंकू के साथ उसके पति ने मारपीट की थी। उसने इसकी सूचना घर वालों को दी थी। उसका भाई वहां पहुंचा और उसे अपने घर ले आया। 30 मई 13 को संजय अपने लाइसेंसी राइफल के साथ अपने ससुराल पहुंचा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बरामदे पर उसके साला सुनिल कुमार सिंह ने जब उसे गाली देने से मना किया तो उसने गोली मार दी।

इधर, एडीजे 6 रामाश्रय की कोर्ट ने खैरा थाना क्षेत्र के तुजारपुर निवासी अजय राय की गोली मार हत्या करने के मामले में अफौर निवासी भरत साह व चुनमुन साह को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 अगस्त 11 को वारदात हुई थी।


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