सिविल कोर्ट परिसर में भिड़े दो पक्ष, एक का सिर फटा
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को कुछ देर के लिए उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब बाताबाती के ब
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को कुछ देर के लिए उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब बाताबाती के बाद दो पक्ष आपस मे भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट होने लगी। इसमें से एक का सिर फट गया और कुछ लोग जख्मी हो गए। मारपीट की सूचना किसी ने नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस को देखते ही एक पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिघवारा थाना क्षेत्र के उनहचक निवासी उपेन्द्र राम (काल्पनिक नाम) ने अपनी बेटी की शादी की नीयत से अपहरण कर लिये जाने का आरोप लगाते हुए दिघवारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकबहोरी निवासी मिस्टर खां सहित कई लोगों को नामजद किया था। इस मामले में आमीर को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली। निचली अदालत के निर्देश के आलोक में तीन महीने का औपबंधिक जमानत उसे प्रदान की थी और पीड़िता के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस मामले में दोनों प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके तिवारी के कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सिविल कोर्ट में पहुंचे थे इसकी भनक लड़की वालों को लग गई और कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसमें एक व्यक्ति का सिर फट गया और कुछ लोगों के घायल होने की भी बात बताई गई। मारपीट के क्रम में ही भागकर लड़की कोर्ट में पहुंची। बताया जाता है कि उसने उसके बाद कोर्ट में बयान दिया। सूत्रों के अनुसार उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से 2014 में मिस्टर खां के साथ शादी कर ली। युवती ने अपहरण से इन्कार किया और मर्जी से ससुराल जाने की बात बतायी। उसने यह भी कहा कि उसे अपने परिवार वालों से जान का खतरा है। कोर्ट से उसने पति के साथ रहने की भी इच्छा जताई। सूत्रों के अनुसार उसने अपने बयान में पति और ससुराल के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप भी मायके वालों पर लगाया। उसने पति के साथ सुरक्षित ससुराल भेजे जाने को ले कोर्ट से गुहार भी लगाई। बताया जाता है कि जख्मी को इलाज कराने के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया।