पूर्व वीसी सहित तीन की अग्रिम जमानत की सुनवाई आज
जासं, छपरा : वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी बनाये गये जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ड
जासं, छपरा : वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी बनाये गये जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. रामप्रवेश शर्मा, लेखा पदाधिकारी सोनेलाल सहनी और वित्तीय सलाहकार बुद्धिचंद सिंह के अग्रिम जमानत आवेदनों पर गुरुवार को जिला जज कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में जिला जज नवनीत कुमार पाण्डेय ने निचली अदालत के मूल अभिलेख को प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया था। निचली अदालत का अभिलेख प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से जिला जज ने प्रस्तुत किया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मोहलत की मांग की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई के लिए 27 फरवरी को सूचिबद्ध किये जाने का आदेश दिया। विदित हो कि प्राथमिकी दर्ज कराकर विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजय प्रताप कुमार ने नामजद किया था। राज्यपाल के निर्देश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने इस मामले में अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में समर्पित किया था। लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न केवल तीनों आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लिया था बल्कि तत्कालीन कुलसचिव और कांड के सूचक विजय प्रताप कुमार के विरुद्ध भी संज्ञान लिया। इसके बाद इस मामले में तीन आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन जिला जज कोर्ट में दाखिल किया गया है। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो जाने की संभावना है।