Move to Jagran APP

जमानत आवेदन पर फिर टली सुनवाई

छपरा, जागरण संवाददाता : सिविल कोर्ट परिसर में बम विस्फोट कर जानलेवा हमला करने के मामले के आरोपियों क

By Edited By: Published: Thu, 23 Oct 2014 01:04 AM (IST)Updated: Thu, 23 Oct 2014 01:04 AM (IST)
जमानत आवेदन पर फिर टली सुनवाई

छपरा, जागरण संवाददाता : सिविल कोर्ट परिसर में बम विस्फोट कर जानलेवा हमला करने के मामले के आरोपियों की नियमित जमानत आवेदन पर बुधवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई।

loksabha election banner

प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्र ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया था। जिसके लिए विशेष दूत के माध्यम से अधिपत्र भी भेजा गया था। बावजूद इसके कोर्ट के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने गंभीर रूख अपनाते हुए टाउन थानेदार के विरुद्ध कारणपृच्छा जारी करने का आदेश दिया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 5 नवम्बर को की जाएगी। न्यायालय सूत्रों के अनुसार कारणपृच्छा जारी कर दिया गया है। विदित हो कि इस मामले में अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौवा बसंत निवासी बालेश्वर सिंह और उनकी पुत्रियों कुसुम देवी, मधु कुमारी और खुशबू कुमारी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। तिहरे हत्याकांड के सूचक शशिभूषण सिंह और एक अन्य गवाह मंजीत सिंह पर कोर्ट परिसर में सीजेएम कोर्ट के पास बम से जानलेवा हमला किया गया था। उस समय पुलिस सुरक्षा में वह गवाही देने के लिए कोर्ट परिसर आया हुआ था। इस हमले में शशिभूषण और उसका अंगरक्षक घायल हो गए थे। इस सिलसिले में शशिभूषण सिंह के बयान पर नगर थाने में जानलेवा हमला और विस्फोटक अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी में 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। उधर, इसी मामले में अधिवक्ता बृजेश कुमार की ओर से जिला जज कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई 27 अक्टूबर को की जाएगी।

सिविल कोर्ट में अवकाश, 27 को खुलेगा

दीपावली और अन्य छुट्टियों को लेकर सिविल कोर्ट में बुधवार को कामकाज के बाद अवकाश घोषित हो गया। सिविल कोर्ट अब 27 को खुलेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर को कार्यो के निष्पादन के बाद 29 और 30 को छठ पूजा के लिए अवकाश हो जाएगा। फिर 31 अक्टूबर से नियमित कामकाज शुरू होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.