केस डायरी के अभाव में नहीं हुई सुनवाई पूरी
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में मामले के चार नामजद आरोपियों के नियमित जमानत आवेदन पर सोमवार को के
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में मामले के चार नामजद आरोपियों के नियमित जमानत आवेदन पर सोमवार को केस डायरी के अभाव में कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नामजद आरोपी बालेश्वर सिंह, कुसुम देवी, मधू कुमारी और खुशबू कुमारी की नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने अभियोजन को कोर्ट के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया था। सोमवार को केस डायरी के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आरोपियों के नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा कि केस डायरी नगर थाना में प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए उन्होने विशेष दूत के माध्यम से नगर थाने से केस डायरी मंगवाये जाने का आदेश देने का निवेदन किया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 22 अक्टूबर को की जायेगी।
उधर इसी मामले में नामजद आरोपी बनाये गये अधिवक्ता ब्रजेश कुमार के अग्रिम जमानत आवेदन पर जिला जज कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज नवनीत को अवकाश पर रहने के कारण अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई। विदित हो कि 19 सितम्बर को सिविल कोर्ट परिसर में तिहरे हत्या कांड के सूचक शशिभूषण ंिसह और एक अन्य गवाह मंजीत सिंह पर सीजेएम कोर्ट के समीप बम से जानलेवा हमला किया गया था। वे उस समय पुलिस संरक्षण में गवाही देने के लिए सिविल कोर्ट आया हुआ था। इस हमले में शशिभूषण के साथ उसका अंगरक्षक भी घायल हो गया था। शशिभूषण के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर ग्यारह लोगो को नामजद आरोपी बनाया गया था।