जानलेवा हमले में एक को सात वर्ष की सजा
जासं, छपरा : जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाकर एक आरोपी को जिला जज ने मंगलवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने मामले में पक्ष रखा। वहीं उनका सहयोग अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिविलगंज थाना क्षेत्र के गोदना निवासी सुदीश राय ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही सुरेन्द्र राय, बिगन राय, महादेव राय, साधु राय और राजेश राय को नामजद किया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार छह मई 2000 को सुदीश राय ताड़ी उतारने के लिए दशई चौधरी को खोजते हुए सुरेन्द्र राय के खलिहान के पास पहुंचे। दशई चौधरी को उसने ताड़ी उतारने को कहा तो सुरेन्द्र राय ने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और लाठी, फैट, मुक्का से सुदीश राय की पिटाई की जाने लगी। बचाने आये सुरेश राय को महादेव राय ने सिर पर फरसा मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दोनों रिविलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाये गये जहां से सदर अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिकी थाना कांड संख्या 53/2000 से दर्ज करायी गयी। वाद विचारण के पश्चात जिला जज नवनीत कुमार पाण्डेय ने महादेव राय को जानलेवा हमले का दोषी पाया और सात साल के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। वहीं सुरेन्द्र राय, बिगन राय, साधू राय और राजेश राय को कड़ी फटकार के बाद रिहा कर दिया गया।