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मारपीट में सदर सीओ पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

By Edited By: Published: Thu, 28 Aug 2014 01:06 AM (IST)Updated: Thu, 28 Aug 2014 01:06 AM (IST)
मारपीट में सदर सीओ पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

जासं, छपरा : मारपीट के एक मामले में जांच साक्ष्य के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ने सदर सीओ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में संज्ञान लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर निवासी संतोष कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराकर सदर सीओ रघुनाथ तिवारी व अन्य को नामजद किया था। दर्ज परिवाद में उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत अंचलाधिकारी के पदीय जीवन का विवरण मांगे जाने पर उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने सहित कई तरह के आरोप लगाये थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर सुनवाई के पश्चात इसे जांच के लिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने सदर एसडीओ से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया था। सदर एसडीओ ने जांच का जिम्मा वरीय उपसमाहर्ता धर्मेन्द्र कुमार को सौंपा। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर सदर एसडीओ ने कोर्ट के समक्ष यह रिपोर्ट सौंपा था। जांच साक्ष्यो के बयान और प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सदर सीओ के विरुद्ध 323, 504, 506, 352 भादवि में संज्ञान लिया है।


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