मुखिया सहित चार के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी
जासं, छपरा : हत्या मामले के आरोपी मुखिया सहित चार के अग्रिम जमानत आवेदन पर शुक्रवार को जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या के एक मामले में तरैया थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी मुखिया वीरबहादुर राय तथा पोखरेडा निवासी मिथिलेश सिंह, संजय महतो, कामेश्वर साह को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पोखरेडा के ही शंकर साह की पत्नी चमेला कुंवर ने तरैया थाना कांड सं.-9/10 से प्राथमिकी दर्ज कराकर अपनी पतोहू सुनीता देवी की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपा था, लेकिन चमेला कुंवर के दिये गये विरोध पत्र पर जांच साक्ष्य के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी ने वीर बहादुर राय सहित छह आरोपियों के विरुद्ध 449, 307, 302/24 भादवि में 19 मई को संज्ञान लिया। इसके बाद वीर बहादुर राय, मिथिलेश सिंह, कामेश्वर और संजय की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन जिला जज में दाखिल किया गया था। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी। बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से इस मामले में बहस किये जाने के बाद जिला जज नवनीत कुमार पाण्डेय ने आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायालय सूत्रों के अनुसार शनिवार को इस मामले में कोर्ट का आदेश आ सकता है।