प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा
जासं, छपरा : महाराजगंज के राजद प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद प्रभुनाथ सिंह के द्वारा जिला स्कूल के मैदान में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने व लोगों को वोगस वोटिंग के लिए उकसाने के मामले को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। सदर बीडीओ राजेश्वर प्रसाद ने भगवान बाजार थाने में प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध बुधवार की रात एक प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें उन्होंने राजद्रोह सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को चुनावी सभा के दौरान नियम के विरुद्ध लोगों को उकसाने, वोगस वोटिंग के लिए प्रेरित करने व भड़काऊ भाषण देने के मामले में सदर बीडीओ राजेश्वर प्रसाद ने बुधवार की रात्रि में भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। साथ ही उन्होने आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र भारती ने बताया कि राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 109, 124ए (राजद्रोह), 171सी एवं आरपी एक्ट की धारा 123, 125, 135ए, 136 एवं 127(1) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यह प्राथमिकी सदर बीडीओ के आवेदन पर दर्ज हुई है। यह मामला कांड संख्या 66/14 के अन्तर्गत दर्ज हुआ है। उधर पुलिस कप्तान सुधीर कुमार ने बताया कि प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध राजद्रोह सहित आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसे किया जायेगा। इस संबंध में पूछने पर महराजगंज के राजद प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी आयोग के निर्देशों का पालन कम, राज्य सरकार के आदेश का पालन ज्यादा कर रहे हैं। डीएम के विरुद्ध चुनाव आयोग से भी शिकायत की गयी है। प्राथमिकी दर्ज होने की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन की ज्यादती के कारण उनपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। कानूनविदें से राय लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।