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चार वर्षों बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी

समस्तीपुर। आप माने या न मानें, लेकिन यह सच है कि आज के समय में भी न्यायालय के आदेश का पालन पुलिस सस

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Jun 2017 11:36 PM (IST)Updated: Fri, 16 Jun 2017 01:17 AM (IST)
चार वर्षों बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
चार वर्षों बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी

समस्तीपुर। आप माने या न मानें, लेकिन यह सच है कि आज के समय में भी न्यायालय के आदेश का पालन पुलिस ससमय नहीं करती है। इस कारण लोगों को न्याय पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है। दल¨सहसराय शहर ही भगवानपुर चकशेखो मोहल्ला निवासी स्व. मिश्री ¨सह के पुत्र अशोक कुमार ¨सह के साथ। उन्होंने हिटैची कंपनी द्वारा बेचे गए एसी को लेकर एसीजेएम के कोर्ट में 09 सितंबर 2013 में कंपनी के प्रबंधक सहित कुल चार के विरुद्ध अभियोग पत्र संख्या- 394/13 दायर किया था। तत्कालीन एसीजेएम ने थानाध्यक्ष दल¨सहसराय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -156 (3) के तहत 24 घंटा के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन लगभग चार वर्षों तक नहीं किया जा रहा था। वर्तमान एसीजेएम रंजूला भारती के समक्ष जब इस मामले की जानकारी न्यायालय में दी गई तो दल¨सहसराय के वर्तमान थानाध्यक्ष सह आरक्षी निरीक्षक नरेश पासवान को इस बाबत कोर्ट ने निर्देश दिया। उसी अभियोग पत्र के आधार पर 12 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई । एसआई विश्वजीत कुमार को अनुसंधान की जिम्मेवारी सौंपी गई।


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