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मतगणना कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

समस्तीपुर : समाहरणालय सभाकक्ष में पंचायत आम चुनाव के मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर

By Edited By: Published: Wed, 18 May 2016 11:13 PM (IST)Updated: Wed, 18 May 2016 11:13 PM (IST)
मतगणना कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

समस्तीपुर : समाहरणालय सभाकक्ष में पंचायत आम चुनाव के मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार के द्वारा सभी जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी अरविन्द कुमार किया एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद ने विषय प्रवेश कराते हुए कर्मियों को प्रशिक्षित करने से पूर्व स्वंय को प्रशिक्षित होने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण से कर्मियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है एवं इससे कार्य दक्षता बढ़ती है। अत: प्रत्येक कर्मी मतगणना से संबंधित कभी बारीकियों को समझे, पारदर्शिता के साथ सही-सही कार्यो को अंजाम दें, इसलिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की भूमिका काफी बढ़ जाती है। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल का चयन, मतगणना कक्ष में टेबुलों की संख्या का निर्धारण, प्रत्येक टेबुलों पर एक पर्यवेक्षक एवं पांच मतगणना सहायकों की प्रतिनियुक्ति, आरओ एवं एआरओ टेबुल का निर्धारण, किसी भी प्रखण्ड के प्रथम पंचायत के प्रथम मतदान केन्द्र के प्रथम मतपेटी से मतगणना प्रक्रिया की शुरुआत, मतपत्रों की छंटनी, मतपत्र लेखा से मिलान, पदवार, अभ्यर्थीवार, मतपत्रों की छंटनी कर पचास-पचास का बंडल बनाना, संदेहास्पद मतपत्रों के बंडल में अलग कर एआरओ टेबुल पर देना, प्रत्याक्षेपित मतपत्रों पर उनके कारणों को लिखना, फिर विधिमान्य मतपत्रों की गिनती कर ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए प्रपत्र 19 एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, एवं जिला परिषद सदस्य के लिए प्रपत्र-20 में संधारित किया जाना है। एआरओ टेबुल पर प्रपत्र-21 का संधारण कर अधिकतम विधिमान्य मत पाने वाले अभ्यर्थी का परिणाम प्राप्त कर प्रपत्र-22 में आरओ द्वारा निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना है। बराबर मत आने की स्थिति में लॉटरी का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद सदस्य की स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रपत्र 20 को आरओ को दिया जाएगा एवं यहां प्रपत्र-21 का संधारण कर परिणाम घोषित कर प्रपत्र-22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना है। इस अवसर पर मतगणना अभिकत्र्ता की नियुक्ति प्रपत्र-12 में प्रत्याशी या उनके एलेक्शन एजेन्ट द्वारा किया जाना हैं।


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