Move to Jagran APP

हत्या मामले में दो को उम्र कैद की सजा

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सोमवार को एक महिला को गोली मारकर हत्या करने ए

By Edited By: Published: Mon, 25 Apr 2016 11:04 PM (IST)Updated: Mon, 25 Apr 2016 11:04 PM (IST)
हत्या मामले में दो को उम्र कैद की सजा

समस्तीपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सोमवार को एक महिला को गोली मारकर हत्या करने एवं उसके पुत्र को गोली मारकर जख्मी करने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मो. इरशाद अली ने दो नामजद अभियुक्त को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 45-45 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का एक तिहाई हिस्सा पीड़ित परिवार को दिये जाने का आदेश दिया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफ्ता दल¨सहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा गांव निवासी श्याम ठाकुर एवं पवन पासवान है।

loksabha election banner

अभियुक्तों ने सूचक राजेन्द्र पासवान के घर पर 10 मार्च 2012 को दिनदहाड़े घर में घुस कर गोली बारी की थी। जिसमें चानो देवी की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी वहीं उसका पुत्र ललन पासवान गोली लगने से गंभीर रुप से जख्मी हो गया था। सूचक ने दल¨सहसराय थाना कांड संख्या 56/12 दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने दोनो नामजदों को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा एवं धारा 307/34 में दोषी पाते हुए आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 27(1) में भी दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.