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सरस्वती पूजा में मनचलों पर लगेगा लगाम

समस्तीपुर। इस वर्ष सरस्वती पूजा में अश्लील गीत बजाने वालों और बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित कर उसका जु

By Edited By: Published: Tue, 09 Feb 2016 12:04 AM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2016 12:04 AM (IST)
सरस्वती पूजा में मनचलों पर लगेगा लगाम

समस्तीपुर। इस वर्ष सरस्वती पूजा में अश्लील गीत बजाने वालों और बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित कर उसका जुलूस निकालकर विसर्जन करने वालों पर प्रशासन सख्त रहेगा। ऐसे ही कई कड़े निर्णय सोमवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में लिये गये। पटोरी थाना परिसर में आयोजित इस शांति समिति की बैठक में काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। जिसमें विभिन्न विद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद व क्षेत्र के कई के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। थानाध्यक्ष ब्रजनंदन मेहता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दारोगा आरबी राम, सत्येन्द्र प्रसाद, जिला पार्षद अर्जुन सहनी, मुखिया भुवनेश्वर राय, राजेश राम, प्रियंका सुमन, नवीता कुमारी, पूर्व प्रमुख अनिता राय, डा. अशरफ इमाम, सरपंच राजेश ठाकुर, रामचंद्र चौधरी, विजयकांत राय, कौशल किशोर मिश्रा, अधिवक्ता सदानंद राय, जगजीवन राम, रामचंद्र दास, संजीव कुमार झा, पंडित रामनरेश झा, राज कुमार चौधरी, बलवीर कुमार, अशोक कुमार चौधरी, मो. जावेद, अशोक महतो, उमाशंकर कुमार, राजीव कुमार पाण्डेय, राजद अध्यक्ष सरोज राय आदि उपस्थित हुए तथा अपने-अपने सुझाव दिये। बैठक में सख्त हिदायत दी गई कि विधि-व्यवस्था को देखते हुए हर हाल में सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन 15 फरवरी तक कर लिया जाय। बैठक में सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए कई निर्णय लिये गये। बैठक में आदेश दिया गया कि सभी पूजा समितियां एवं प्रतिमा स्थापित करने वाले स्कूल, को¨चग सेन्टर एवं अन्य संस्थायें प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन के लिए थाना में आवेदन देकर इसकी अनुमति ले लें। इसकी अनुमति डीएसपी के द्वारा दी जाएगी। अनुमति पत्र में विसर्जन की तिथि, निर्धारित समय एवं रूट चार्ट की जानकारी भी पूजा समिति के सदस्यों को देना है साथ ही उनके समिति के द्वारा नियुक्त स्वयं सेवकों के सूची भी थाने में उपलब्ध करानी है। नशा का सेवन, अश्लील गीत, तेज स्वर एवं देररात तक लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग पूर्णत: वर्जित किया गया है। इसके लिए भी पूजा या विसर्जन के दौरान बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर बजाये जाने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूजा समितियों को एसडीओ से इसकी अनुमति लेना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में सुबह 06 बजे से रात 10 बजे के बीच ही कम आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी।


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