बीमा सुविधा से अनजान हैं गैस उपभोक्ता
समस्तीपुर। क्या आप जानते हैं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेने के साथ ही 10 से 50 लाख रुपये तक का उपभोक्त
समस्तीपुर। क्या आप जानते हैं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेने के साथ ही 10 से 50 लाख रुपये तक का उपभोक्ता का बीमा हो जाता है। जो किसी भी बुरे वक्त में बड़े काम का होता है। गैस से हादसा होने पर एक व्यक्ति को जहां दस लाख तक के मुआवजे का प्रावधान है। वहीं एक से ज्यादा कई लोगों की मौत व क्षतिपूर्ति के लिए पचास लाख तक मुआवजा मिल सकता है। लेकिन, विडंबना है कि गैस एजेंसियों से लेकर पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा लोगों को इसकी जानकारी तक नही दी जाती। नतीजतन कई हादसों के बाद भी गैस उपभोक्ताओं को उसका लाभ नही मिलता।
बता दें कि घरेलु व व्यवसायिक सिलेंडर खरीदने के साथ हीं उसी तारीख से उपभोक्ताओं का बीमा हो जाता है। लेकिन, इसकी जानकारी उपभोक्ताओं की कौन कहे अधिसंख्य गैस एजेंसी संचालकों एवं पेट्रोलियम कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधकों तक को इसकी सही जानकारी नहीं है। जिसके कारण उपभोक्ताओं को असमय कोई हादसा होने पर पीड़ित परिवार को इसका लाभ नही मिलता।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रलय द्वारा तय पालिसी के अनुसार रसोई गैस कनेक्शन लेते समय संबंधित गैस एजेंसी और गैस कंपनियों द्वारा एलपीजी पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत उनका बीमा कराया जाता है। जब कभी वैसी दुर्घटना होने पर समय रहते आधे घंटे के भीतर पुलिस, गैस एजेंसी संचालक, कंपनी और बीमा कंपनी को तत्काल सूचित करने पर इसका लाभ लिया जा सकता है। वहीं सूचना नहीं देने पर कंपनियां बाद में क्लेम देने से बच जाती हैं। ऐसे में इस संवेदनशील विषय की जानकारी के लिए कंपनी लोगों को जागरूक करना मुनासिब नही समझती। जिसका सीधा फायदा बीमा कंपनी एवं गैस कंपनी को होता है।
इस संबंध में इंडेन गैस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नही है। अगर किसी कारण गैस दुर्घटना में भले हीं मौत न हुई हो, लेकिन अगर कोई जख्मी हुआ हो या घर में किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, तो उसे क्लेम करने का अधिकार है। लेकिन, लोग जानकारी के अभाव में अक्सर इसका लाभ नही उठाते। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ताकि इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके।