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नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 50 हजार का जुर्माना

समस्तीपुर। जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा समस्तीपुर को सेवा में त

By Edited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 12:25 AM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 12:25 AM (IST)
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 50 हजार का जुर्माना

समस्तीपुर। जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा समस्तीपुर को सेवा में त्रुटि करने का दोषी पाते हुए पचास हजार रूपए का जुर्माना किया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो निवासी मंजू कुमारी ने जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में मामला दायर कर आरोप लगाई थी कि उसने वर्ष 2003 में पाल्ट्री फार्म खोलने के लिए बैंक से ऋण लिया था। जिसके बाद पाल्ट्री फार्म खोला गया, जो विगत वर्ष 2004 के भीषण बाढ़ में बह गया। जिससे उक्त फार्म में पाले गए मुर्गी एवं रखे गए मुर्गीदाना भी बह गए। जिसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा का दावा किया गया। परंतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हुए क्षति का भुगतान नही किया। तब पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय का शरण लेकर न्याय की गुहार लगाई।


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