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साक्ष्य के अभाव में रिहा

दलसिंहसराय, संस : मुंसिफ सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने अपने न्यायालय के व

By Edited By: Published: Tue, 14 Oct 2014 02:09 AM (IST)Updated: Tue, 14 Oct 2014 02:09 AM (IST)
साक्ष्य के अभाव में रिहा

दलसिंहसराय, संस : मुंसिफ सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने अपने न्यायालय के विचारण वाद संख्या-01/14के सभी पाच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को रिहा करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी बृजनन्दन प्रसाद के अनुसार इस वाद के सूचक उजियारपुर थाना के चादचौर रामनगर निवासी रामाशीष दास के बयान पर 11 जून 2012 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें गाव के ही सोनेलाल दास, मनोज दास, रामसकल दास, लक्ष्मी दास व अशर्फी दास को आरोपित किया गया था। केस के सूचक के द्वारा संधि करने व लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं किए जानें के कारण सभी अभियुक्तों को रिहा करने का अदेश सुनाया है।


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