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दहेज हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास

By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 10:53 PM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 10:53 PM (IST)
दहेज हत्या के आरोपी  को सश्रम कारावास

जासं, समस्तीपुर : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने दहेज हत्या से संबंधित सत्र वाद संख्या 515/13 की सुनवाई करते हुए वारिसनगर थाना क्षेत्र के महुदा निवासी मिथलेश पासवान को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि मृतका की मां फूल देवी ने वारिसनगर थाना कांड संख्या 38/12 दर्ज कराई थी। इसमें मिथिलेश पासवान को आरोपित की थी कि दहेज में दस हजार रुपये नहीं दिये जाने के चलते उनकी पुत्री सुखो देवी की हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अशोक कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेन्द्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।


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