चाची के घर गई थी, नहीं था हुआ अपहरण
दलसिंहसराय, संस : दलसिंहसराय थाना काण्ड संख्या-358/14 की अपहृता यासमीन प्रवीण उर्फ जूली को केस के अनुसंधानकर्ता संजय कुमार राय ने बरामद कर बुधवार को एसीजेएम के न्यायालय में प्रस्तुत किया व आवेदन देकर उसका धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाने का आग्रह किया। प्रभारी एसीजेएम रामानन्द राम के आदेश से मुंसिफ सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने अपने न्यायालय कक्ष में उस अपहृता का बयान दर्ज किया। 15 वर्ष नाबालिग अपहृता अपने पिता के द्वारा थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी गलत बताते हुए कही की दस दिन पहले उसे मा ने मारा था। गुस्सा में अपने चाची के घर चुपचाप सातनपुर चली गई थी। किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया है। थाना में दर्ज केस के अनुसार चकनवादा ग्राम निवासी मो. नाजीर ने 21 जुलाई को एक आवेदन देकर आशका व्यक्त की थी कि 19 जुलाई को उसकी नाबालिग पुत्री यासमीन प्रवीण शाम में बाजार गई उसके बाद घर नहीं लौटी है। आशका है कि शादी की नियत से किसी ने उसका अपहरण कर लिया है।