Move to Jagran APP

दो महिलाओं समेत चार को आजीवन कारावास

By Edited By: Published: Wed, 16 Apr 2014 12:11 AM (IST)Updated: Wed, 16 Apr 2014 12:11 AM (IST)
दो महिलाओं समेत चार 
 को आजीवन कारावास

समस्तीपुर, विप्र : द्वितीय तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश ने हत्या के मामले में दो महिला समेत को चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया गया है। सजा पाने वालों में दलसिंहसराय के रामपुर जलालपुर के प्रेमचंद्र राय, जगतारणी देवी, बौए लाल राय व अरुलिया देवी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी शिव कुमार ने नौ गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह थे।

loksabha election banner

क्या था मामला : 31 मई 2012 को गांव के ही कुसुम देवी की हत्या अभियुक्तों ने कर दी थी। घटना को लेकर मृतका के पति सुरेन्द्र राय ने दलसिंहसराय में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा गया था कि प्रेमचंद्र राय मक्का का बोझा घर में सटाकर ले जा रहा था उसकी पत्‍‌नी कुसुम देवी ने इसका विरोध किया तो प्रेमचंद्र ने खंती से सिर पर वार कर दिया तथा अन्य अभियुक्तों ने लाठी डंडा से पीटकर उसकी हत्या कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.