शाखा प्रबंधक पर प्राथमिकी का आदेश
रोसड़ा, संस : रोसड़ा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अभय कुमार पोद्दार के विरूद्ध न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सिंघिया थाना के लिलहौल निवासी विजय पासवान द्वारा न्यायालय में दाखिल अभियोग पत्र संख्या 109/14 के आलोक में प्रबंधक के विरूद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम एवं अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि विजय पासवान ने टेम्पो के लिए ऋण स्वीकृत कराने के लिए बैंक शाखा जाने पर प्रबंधक द्वारा गालीगलौज एवं मारपीट एवं आपत्ति जनक शब्द कहने तथा दस हजार रुपये ठगने का आरोप लगाया है। वादी के अनुसार ऋण स्वीकृति के लिए आईडी कार्ड एवं खाता खोलने से संबंधित अन्य कागजात के साथ 10 हजार रुपया प्रबंधक को दिया। उसके बाद लगातार दौड़ लगाते रहा लेकिन ऋण नहीं मिला।
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