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मोटरसाइकिल कंपनी को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

सहरसा। रॉयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकिल कंपनी के दिल्ली शोरूम से खरीदी गई मोटरसाइकिल के

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 03:02 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 03:02 AM (IST)
मोटरसाइकिल कंपनी को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

सहरसा। रॉयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकिल कंपनी के दिल्ली शोरूम से खरीदी गई मोटरसाइकिल के इंजन में खराबी आने के बाद कंपनी द्वारा ठीक नहीं करने पर सोमवार को उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी द्वारा को दस हजार रूपया वाहन मालिक को मुआवजा देने का आदेश दिया। फोरम के अध्यक्ष अजीत कुमार ओझा एवं सदस्यद्वय शिवानी चौधरी एवं गंगाधर प्रसाद ने तीस दिनों के अंदर उपरोक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने एवं नहीं देने पर प्रतिदिन दो सौ रूपये जुर्माने के साथ राशि अदा करने का आदेश दिया। साथ रॉयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकिल कंपनी के सहरसा स्थित सेवन हिल्स ऑटो मोबाइल तिवारी टोला के शोरूम को मोटरसाइकिल आई खराबी को कंपनी के खर्च पर तीस दिनों के अंदर ठीक करने का आदेश भी दिया। यह मामला सपटियाही वार्ड नम्बर दो निवासी रामनारायण भगत ने वर्ष 2011 में उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। कहा गया था कि उन्होंने 5 जनवरी 2011 को एक लाख 25 हजार रूपये में दिल्ली के एक शोरूम से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी थी। गाड़ी को सहरसा लाने के बाद उसके इंजन में खराबी आ गई। कंपनी को इसकी शिकायत करने पर उनके निर्देशानुसार पटना और मुजफ्फरपुर के शोरूम में दिखाया गया, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई थी जिसके बाद न्यायालय में यह मामला दायर किया गया था।

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