आवास से वंचित लाभुक कर सकते हैं शिकायत
सहरसा। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लाभुकों द्वारा पंचायतों में आवास योजना के लिए किए गए आमसभ
सहरसा। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लाभुकों द्वारा पंचायतों में आवास योजना के लिए किए गए आमसभा की तारीख से छह माह के अन्दर शिकायत कर सकते हैं। जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सुधार के लिए जिला को प्रस्तावित किया जाएगा। पुन: जिला से सुधार के बाद उन्हें आवास योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्रखंड को जो प्रधानमंत्री आवास योजना कि सूची प्राप्त हुई है उसके संबंध में बहुत स्थानों से ये शिकायत आ रही है कि बहुत सारे लोगों के पास खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड उपलब्ध है। परन्तु आवास योजना की सूची में उनका नाम नहीं आया या बहुत सारे ऐसे भी लोग है जिनका नाम आर्थिक गणना में छूट गया है। जिस कारण उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं शामिल किया गया और वो गरीब परिवार से आते है। ऐसे सभी वंचित लोग अपने पंचायतों में आवास योजना के लिए सम्पन्न आमसभा के छह माह के अन्दर अपनी शिकायत आवेदन के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। 30 अगस्त तक पंचायतों में आमसभा सुनिश्चित करने की तिथि तय की गई है।