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गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा

सहरसा, जासं : पड़ोसी देश नेपाल से भारतीय बाजार में गांजा की तस्करी के एक मामले में शनिवार को प्रथम अ

By Edited By: Published: Mon, 24 Nov 2014 07:53 PM (IST)Updated: Mon, 24 Nov 2014 07:53 PM (IST)
गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा

सहरसा, जासं : पड़ोसी देश नेपाल से भारतीय बाजार में गांजा की तस्करी के एक मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार झा की अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष कैद की सजा मुकर्रर की। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की तीन धाराओं में सजा सुनाते हुए तीन लाख 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने एवं नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया। सुपौल जिला के करजाईन थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी आरोपी सुधीर कुमार झा 16 जून 2010 से इस मामले में मंडल कारा सहरसा में बंद है। जिसे भारत-नेपाल सीमा पर दो क्विंटल गांजा के साथ एसएसबी ने गिरफ्तार किया था।

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इस घटना की प्राथमिकी एसएसबी 18 वीं बटालियन के ओ कंपनी के सहायक कमांडेट रितेश कुमार श्रीवास्तव ने सुपौल जिले के रतनपुरा थाना में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 जून 2010 को गुप्त सूचना के आधार पर अन्य आठ जवानों के साथ पौने दस बजे सूचक भारत- नेपाल सीमा स्थित नाका के लिए रवाना हुआ। लगभग डेढ़ बजे सीमा स्तंभ संख्या 218 के नजदीक लालमन पट्टी गांव के पास तस्कर एसएसबी जवान को देखकर भागने लगे। जवानों ने शक के आधार पर आरोपी सुधीर कुमार झा को पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में आरोपी के पास से टाटा मैजिक संख्या बीआर 50 पी /0145 में से 199 किलोग्राम गांजा प्लास्टिक के 12 पैकेट में बंद बरामद किया गया। साथ ही मोबाईल फोन, चेक बुक, जमीन के कागजात, आनर बुक, मैनुअल बुक व 32 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बरामद किया गया था। साढ़े चार वर्ष चली सुनवाई के पश्चात आरोपी को न्यायालय को यह सजा सुनाई गई। मामले में विशेष लोक अभियोजक विन्देश्वरी प्रसाद यादव ने आठ गवाह एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सरकार की ओर से पैरवी की। न्यायालय में आरोपी द्वारा दिये गये गवाहों के बयान पर आरोपी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई।


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