जानलेवा हमला मामले में 11 अभियुक्तों को सजा
रोहतास। जिला जज प्रभुनाथ ¨सह की अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमला से जुड़े एक मामले में 11 आ
रोहतास। जिला जज प्रभुनाथ ¨सह की अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमला से जुड़े एक मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोषी वशिष्ठ ¨सह, सुदर्शन ¨सह व लक्ष्मण ¨सह को चार साल की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा अजय ¨सह, ललन ¨सह, ¨सहासन ¨सह, अनिल ¨सह व भोला ¨सह पर सात वर्ष का कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं विजय ¨सह, संजय ¨सह, रामदरश ¨सह को 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी दोषी कोचस थाना क्षेत्र के बेदवलिया के रहने वाले हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार ¨सह ने बताया कि 25 मई 2005 को भूमि विवाद को ले सभी अभियुक्तों ने अपने ही गांव के सुभाष यादव को जान मारने की नीयत से गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की प्राथमिकी कोचस थाना में दर्ज हुई थी।